गुरूग्राम 16 सितंबर। जिला प्रशासन गुरूग्राम की पूर्व अनुमति के बिना सैक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस, सैक्टर-23 स्थित नॉर्थकैप युनिवर्सिटी तथा लोक निर्माण विश्राम गृह के निकट 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन तथा ड्रोन कैमरों, पैराग्लाइडरों तथा किसी प्रकार के उड़ने वाले यंत्रो का इस्तेमाल नही किया जा सकता। धरना प्रदर्शन करने तथा इन यंत्रों के प्रयोग पर 17 से 19 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश डा. यश गर्ग द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 के तहत जारी किए गए हैं।
उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन तथा उड़ने वाली वस्तु के प्रयोग पर 17 सितंबर से 3 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। समारोह स्थल के आस पास धरना प्रदर्शन करने तथा उड़ने वाली वस्तु जैसे ड्रोन कैमरे आदि के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। आदेशो की अवहेेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। गुरूग्राम पुलिस को इन आदेशो की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
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