राज्य सरकार ने फसल ऋणमाफी योजना को लागू करने के वचन को पूरा कर किसानों से किये वादे को निभाया है. मंत्रि-परिषद द्वारा योजना स्वीकृत होने के बाद आज किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी. योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा.
वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण देने वाली संस्था द्वारा दिए गए फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं और जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा.
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