[post-views]

महिला सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्र व् प्रदेश सरकार सख्त

45

गुडग़ांव, 26 अप्रैल (अजय) : महिलाओं से रेप के मामले में न्यूनतम सजा सात वर्ष कैद से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। इसमें अधिकतम उम्रकैद होगी। सरकार ने इसमें बदलाव कर अब महिलाओं को और सशक्त बना कर बच्चियों से रेप में फांसी की सजा कर कड़ा कानून बनाना है, इससे इसी हेवानिय्त करने वालों को कड़ा संदेश मिलेगा। लगातार बच्चियों से बढ़ रही रेप की घटनाओं तथा अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पोस्को एक्ट में संशोधन कर राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान कर बच्चियों को इस घटना से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कठुआ, इंदौर, सूरत में बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें सामने आने के बाद सरकार पर बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बन रहा था। जिसके बाद शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में 0-12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा-ए-मौत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिल दे दी गई। जिसको लेकर लोगों ने इसे देश की बेटियों न्याय दिलाने में बड़ा कदम बताया है।

Comments are closed.