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शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून की कार्यशाला में पहुंचे शिक्षा मंत्री

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उन्नति ट्रस्ट ने किया शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन

बादशाहपुर, 6 जून (अजय) : एन.सी.पी.सी.आर. व् उन्नति ट्रस्ट द्वारा जी.डी. गोयनिका यूनिवर्सिटी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कार्यशाला का आयोजन हुआ जहां पर प्रदेश का शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा बतौर मुख्यअतिथि के रूप में पहुंचे जहां उन्होंने अपने सम्बोधन में बोलते हुए कहा की शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून की पालना हेतु सरकार प्रदेश में सख्ती से कदम उठा रही है वही प्रदेश के सभी स्कूलों को इस नियम के तहत सख्ती से लागू करना चाहिए ऐसा नही करने वाले विद्यालयों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए शिकंजा भी कसा जा सकता है यही नही उन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्‍चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्‍छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ

उन्नति ट्रस्ट की अध्यक्षा बबिता यादव ने बोलते हुए कहा कि वह मंत्री राम विलास शर्मा के भाषण से काफी प्रभावित है उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री के विचार तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली निति आने वाले दिनों में प्रदेश के बाच्चों के भविष्य को उज्वल बनाने का कार्य करेगी जिसके लिए वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती है

इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, विभिन्न स्कूलों की प्रधानाचार्य, जी.डी. गोयनिका युनिवर्सिटी के प्रबन्धक, कानूनगो प्रियंका, एन.सी.पी.सी.आर. सदस्य, उन्नति ट्रस्ट की अध्यक्षा बबिता यादव, डायरेक्टर बलबीर सिंह गबदा, एस.डी.एम्. सोहना, ए.सी.पी. सोहना ब्रह्म सिंह, डिप्टी मेयर प्रमिला कबलाना सहित विभिन्न लोग उपस्थित थे

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