शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में 24 को फैसला सुनाएगी कोर्ट – दोषी पाए जाने पर हो सकती है 14 साल की जेल
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ बाकी भ्रष्टाचार के दो मामलों में 24 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के जज मुहम्मद अरशद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत 24 दिसंबर को फैसला सुनाएगी जो तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा है। शरीफ अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। जवाबदेही अदालत ने अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति रखने के लिए शरीफ को दोषी ठहराया था।
जज ने यह भी कहा कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 24 दिसंबर की समयसीमा का पालन करने के लिए बाध्य है।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 8 सितंबर 2017 को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने एवेनफील्ड प्रोपर्टीज, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल मामले की जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को अयोग्य करार दे दिया था। कोर्ट ने शुरुआत में मामलों के निपटान के लिए छह महीने की समयसीमा तय की थी लेकिन बाद में जवाबदेही अदालत के अनुरोध पर इसे आठ बार बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने जुलाई 2017 में पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को अयोग्य करार दिया था।
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