इंदौर: सॉफ्ट ड्रिंक स्प्राइट की एक बंद बोतल में कीड़ा पाये जाने को “सेवा में त्रुटि” करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है. इसके तहत पेय निर्माता कोका कोला इंडिया की बॉटलिंग इकाई हिंदुस्तान कोका कोला बेवरिजेज समेत चार पक्षों पर 25,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा और इस फोरम के सदस्य अतुल जैन ने यह फैसला मंगलवार 12 मार्च को स्थानीय निवासी नवीन जैन की याचिका पर सुनाया.
उपभोक्ता फोरम ने अपने नौ पृष्ठ के फैसले में कहा, “विपक्षी गण (प्रतिवादी) द्वारा सेवा में त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को जो मानसिक आघात पहुंचा है, इसके एवज में विपक्षी गण परिवादी को इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने की अवधि में 25,000 रुपये अदा करें.”
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