बादशाहपुर, 2 नवम्बर (अजय) : खेड़कीदौला टोल प्लाजा का मामला काफी लम्बे समय से राजनेतिक दलों तथा स्थानीय समाजिक संस्थाओं द्वारा उठाते रहे है जिसको लेकर कई बार सरकार को भी विरोध का सामना करना पढ़ चूका है लेकिन अब अगले 3 माह में पंचगांव खेड़कीदौला टोल प्लाजा शिफ्ट होने से बड़ी राहत मिलने वाली है जिसे सुनकर स्थानीय लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ चुकी है
बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसआईआईडीसी की तरफ से दायर याचिका पर जनहित को देखते हुए गांव पचगांव की करीब 50 एकड़ जमीन को जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे मामले से बाहर कर दिया। ऐसे में हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अन्य जमीन के अधिग्रहण का मामला चलता रहेगा, जिसकी अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। फरटाइल लेंड प्रोटेक्शन मूवमेंट व अन्य का जमीन अधिग्रहण का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। खेड़की दौला टोल प्लाजा शिफ्टिंग की मांग उठने पर पिछले साल हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आग्रह किया था कि पचगांव की 50 एकड़ जमीन को दिया जाए, जिससे कि टोल प्लाजा को यहां शिफ्ट किया जा सके।
इस साल जनवरी में यूनाइटेड असोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम ने भी पीआईएल फाइल कर दी, जिसे इस केस के साथ अटैच कर दिया गया। मंगलवार और बुधवार को इस याचिका पर लगातार सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और असोसिएशन की मांग पर टोल शिफ्टिंग के लिए जमीन को इस केस से बाहर कर दिया। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा शिफ्टिंग को लेकर जमीन को बाहर कर दिया है। अब पचगांव में टोल प्लाजा शिफ्ट किया जा सकता है। वही नेशनल हाइवे के प्रॉजेक्ट डायरेक्टर आशोक शर्मा ने बताया कि जमीन मिलने के 3 महीने के अंदर टोल प्लाजा को शिफ्ट कर दिया जाएगा।
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