गुरूग्राम, 13 मई। कोविड संक्रमित मरीजों को ईलाज की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक शुरूआत करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को 35 हजार रुपए तक की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। जिला गुरूग्राम में 34911 बीपीएल परिवार हैं, उनका कोई सदस्य इस महामारी की चपेट में आ जाता है तो उस परिवार को इस योजना से ईलाज में मदद मिलेगी। लाभ लेने के लिए उनका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि जो कोविड मरीज गरीबी रेखा से नीचे है व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैैं, राज्य सरकार ऐसे मरीजों को कोविड अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी, जो कि 7 दिन के हिसाब से अधिकतम 35 हजार रुपए प्रति मरीज होगी। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से कम कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए गुरुग्राम जिला के 34911 बीपीएल परिवार पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों के अलावा भी राज्य सरकार ने अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य के भर्ती मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1 हजार रुपये व अधिकतम 7 हजार रुपये की राशि निर्धारित की है। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे ऐसे होम आइसोलेशन कोविड मरीजों को 5 हजार रुपए की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, लेकिन कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कोविड संबंधी सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर 1950 और 85588-93911 जारी किये गए हैं।
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