गुरुग्राम जिला उपायुक्त द्वारा आदेश में कहा गया है कि नई पाबंदियों के अनुसार दुकानदारों को दी गई छूट में नए नियमों के तहत जहां दुकानों की नंबरिंग और निशानदेही नहीं है उन लोकल मार्केट में 3-3 दिन लेफ्ट और राइट के हिसाब से दुकानें खोली जाएगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मार्किट की मुख्य एंट्री से लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी तो वही मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को मुख्य एंट्री से राइट साइड की दुकानें खोली जाएगी। इन नियमों को लागू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों मुंसिपल कॉरपोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एसडीएम व क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा निर्देश लागू कराने का कार्य किया जाएगा यदि इन नियमों की कोई अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी देखें आदेश
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