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अवैध RO प्लांट पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता का छापा, भारी जुर्माने के साथ किया सील

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बादशाहपुर, 8 सितम्बर (अजय) : मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम द्वारा चौहान इन्टरप्राईजिज के नाम संचालित अवैध आर.ओ. प्लांट में अवैध बोरवैल करके अवैध रूप मिनिरल वाटर की बोतल व प्लास्टिक पोलोथीन में पैकिंग करके बेचनें वाले भीम सिंह पुत्र छत्तर सिंह निवासी बास कुशला जिला गुरूग्राम के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस सूचना पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम द्वारा खादय सुरक्षा अधिकारी गुरूग्राम, कार्यालय नगर निगम मानेसर से जे.ई., प्रदूषण विभाग मानेसर से एस.डी.ओ., सनेटरी निरीक्षक, बिजली विभाग मानेसर व डी.टी.ओ. विभाग गुरूग्राम के साथ संयुक्त टीम गठित करके चौहान इन्टरप्राईजिज बास कुशला एपोजिट अन्नतराज बिल्डिंग आई.एम.टी. मानेसर गुरूग्राम पर रेड की गई।

भीम सिंह उपरोक्त से आर.ओ. प्लान्ट से सम्बन्धित वैध दस्तावेज मांगे गए जो किसी प्रकार की कोई वैध दस्तावेज पेश नही कर सका। आर.ओ. प्लान्ट बिजली चोरी करके चलाया जा रहा था जिसका बिजली विभाग द्वारा 7,26,777 रूपये का जुर्माना किया गया व अवैध बोरवेल को निष्क्रय करके सील किया गया।

मौके पर भीम सिंह निवासी बास कुशला जिला गुरूग्राम अपनें टैक्टर अवैध बोरवैल से पानी का दोहन करके पानी भरता हुआ हाजिर मिला। डी.टी.ओ. विभाग गुरूग्राम द्वारा टैक्टर का 10,500 रूपये जुर्माना करवाया गया। मौके पर पानी की बोतल मार्का बिलीसरी की 44 पेटी 12 बोतल पेटी व 630 पोलोथीन पाउच मार्का अमृत धारा के बरामद हुए। जिनके खादय सुरक्षा अधिकारी गुरूग्राम द्वारा बोतल मार्का बिलीसरी व पोलोथीन पाउच मार्का अमृत धारा के सैम्पल परीक्षण हेतु कब्जा में लिए गए। सेनेटरी निरीक्षक सुमित कुमार द्वारा प्लास्टिक पोलीथीन पर 25,000 रूपये का चालान किया गया। इस सम्बन्ध में प्रदूषण विभाग द्वारा भी भीम सिंह उपरोक्त को नोटिस दिया गया।

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