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सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन किया अनिवार्य , सिम कार्ड की थोक बिक्री पर भी प्रतिबंध

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नई दिल्ली, 18अगस्त। सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य और बडे पैमाने पर नये सिम देने को बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल को रोकने तथा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

संचार साथी पोर्टल के बारे में उन्‍होंने बताया कि 52 लाख फर्जी कनेक्शनों का पता लगाया गया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीन सौ प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। उन्होंने बताया कि 66 हजार व्हाट्सएप अकाउंट और आठ लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट बंद कर दिए गए हैं।

इस नई पहल के अंतर्गत मोबाइल सिम कार्ड डीलर, किसी अवैध गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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