PBK NEWS | दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। नए बेनामी संपत्ति जब्त कानून के तहत कुछ प्रॉपर्टी का संबंध जैन से बताते हुए आयकर विभाग ने उन्हें जब्त कर लिया था। जिसके विरोध में जैन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायमूर्ति विभू बखरू ने 11 अक्टूबर को अगली तारीख तक याचिका पर आयकर विभाग को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत में ही मौजूद आयकर विभाग के वकील ने अदालत से निवेदन करते हुए कहा कि इस याचिका पर संज्ञान नहीं लिया जाए। वहीं, सत्येंद्र जैन ने कहा कि आयकर विभाग ने अपने दायरे से बाहर जाकर उनपर कार्रवाई की है। मैं एक मंत्री हूं, मुझे लोगों की नजर में गिराने के मकसद से यह कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को कहा कि आप हलफनामा दाखिल करें कि कैसे संपत्ति को जब्त करने का आपका अधिकार बनता है।
इस मामले में आयकर विभाग ने नए बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज कर करीब 30 करोड़ की कीमत की जमीन व अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया था। सीबीआइ ने भी इस मामले में आयकर विभाग की सिफारिशों के आधार पर जैन पर मुकदमा दर्ज किया था।
इससे पहले निचली अदालत अपने आदेश में साफ कर चुकी है कि संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर जब्त करने के आयकर विभाग के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। अदालत ने आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से भी इन्कार कर दिया था।
Comments are closed.