PBK NEWS | नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट में चलने वाले कोल घोटाले से जुड़े मामलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी.
सुप्रीम कोर्ट में नवीन जिंदल और कोल घोटाले से जुड़े आरोपियों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि स्पेशल कोर्ट में चलने वाली कारवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून में यही प्रावधान है और आरोपियों को हाईकोर्ट जाने का अधिकार है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा निचली अदालत में लंबित मामलों में समन, आरोप तय होने आदि के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि जिन मामलों में निचली अदालत फैसला दे चुका है उन फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. 25 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निचली अदालत की कारवाई के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोल घोटाले मामले की निगरानी कर रहा है.
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