PBK NEWS | चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सांसद राजकुमार सैनी को राहत देते हुए उनके खिलाफ
कुरूक्षेत्र कोर्ट द्वारा जारी समन को रद कर दिया है। सैनी ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ शिकायत व जिला कोर्ट द्वारा उनको जारी समन को हाईकोर्ट चुनौती दी थी।
पिछले साल मई माह में जिला अदालत ने भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उनके खिलाफ जाति और धर्म के नाम पर सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस संबंध में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष दहिया ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी।
डॉ. संतोष दहिया ने जाति व धर्म के नाम पर समाज में माहौल खराब करने और जाति विशेष पर टिप्पणी करने के आरोप में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई कर अदालत ने सांसद सैनी को पिछले साल 24 मई को पेश होने का समन जारी किया था। पेश न होने पर अदालत ने राजकुमार सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद राजकुमार सैनी काफी समय से जाटों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वह जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ विभिन्न मंचों से मोर्चा खोले हुए थे और उन पर जाटों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
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