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जीएसटी नेटवर्क ने शुरू की रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भरने की सुविधा

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PBK NEWS | नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भरने की सुविधा शुरू कर दी है। व्यापारी अब पोर्टल पर जुलाई के लिए रिटर्न भरकर टैक्स जमा कर सकते हैं। जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फाइलिंग के लिए विंडो पांच अगस्त को खोल दी गई है और अब यह पूरी तरह चालू है। करदाता अपने खाते में लॉग ऑन करके जीएसटीआर-3बी यानी रिटर्न किसी भी समय भर सकते हैं। वे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं।

जीएसटीएन पर जुलाई का रिटर्न भरा जाएगा। व्यापारी जीएसटीआर-3बी फार्म में अपनी बिक्री और इनपुट क्रेडिट का विवरण भरकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें स्वत: आंकलन की देनदारी का विवरण देना है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान की जानकारी देनी होगी। जुलाई का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है। इसी तरह अगस्त माह का रिटर्न 20 सितंबर तक भरना होगा। जीएसटीएन के अनुसार करदाताओं को रिटर्न के फार्म में जानकारी तीन भागों में देनी होगी।

ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को जमा करना होगा टीसीएस
केंद्रीय एक्साइज व कस्टम्स बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा है कि ऑनलाइन टिकटिंग और दूसरी सेवाएं देने वाले ट्रैवल एजेंट जीएसटी के तहत एक फीसद टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स काटकर जमा करवाना होगा। उन्हें ई-कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीबीईसी ने नये प्रश्नोत्तर में स्पष्ट किया है कि अगर कोई अपनी वेबसाइट से अपने उत्पाद बेचता है तो उस पर टीसीएस का नियम लागू नहीं होगा। जबकि ई-कॉमर्स कंपनी किसी वस्तु, सेवा या डिजिटल प्रोडक्ट की सप्लाई करती है तो उस कंपनी को टीसीएस काटना होगा।

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