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अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी

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– निगम टीम ने इंदिरा कॉलोनी में एक अनाधिकृत निर्माणाधीन भवन को
तोडऩे के साथ ही एक निर्माणाधीन भवन को किया सील
गुरुग्राम, 1 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंदिरा कॉलोनी में दो भवनों पर कार्रवाई की गई।
सहायक अभियंता वसीम अकरम के नेतृत्व में शुक्रवार को जूनियर इंजीनियर विनय वर्मा की टीम पुलिस बल के साथ इंदिरा कॉलोनी पहुंची तथा यहां पर एक निर्माणाधीन भवन को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। इसके साथ ही एक अन्य निर्माणाधीन भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। ये दोनों भवन नगर निगम से बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए निर्मित किए जा रहे थे।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पूर्व नगर निगम से बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के किए जाने वाला निर्माण अनाधिकृत की श्रेणी में आता है तथा ऐसे निर्माण को तोडऩे और सील करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाती है।

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