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देशद्रोह के मामले में बाबा रामदेव को राहत

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PBK NEWS |  रोहतक। देशद्रोह के मामले का सामना कर रहे हरियाणा सरकार के ब्रांड अंबेसडर और बाबा रामदेव को रोहतक की एडिशनल सेशन जज से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ पिछली तारीख को जमानती वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 3 अगस्त को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।

इस मामले में बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन एडिशनल सेशन जज नरेंद्र कौर की कोर्ट में पेश हुए और रिवीजन पिटीशन फाइल दायर की। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि जाट आरक्षण हिंसा के बाद रोहतक की नई अनाज मंडी में सद्भावना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बाबा रामदेव ने मंच से बयान दिया था कि यदि उनके हाथ कानून से बंधे न होते तो वह भारत माता की जय नहीं बोलने वालों लाखों लोगों के सिर कलम कर देते। इसी बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने बाबा रामदेव के खिलाफ एसीजेएम हरीश गोयल की कोर्ट में याचिका दायर कर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की थी।

इस संबंध में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बतरा का कहना है कि अभी मीडिया से ही मुझे जानकारी मिल रही है। यदि एसीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर एडीजे कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो मैं हाई कोर्ट जाउंगा। बाबा ने जो बोला था उससे आमजन की भावनाएं आहत हुई है।

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