बेवहज घूमने वालों पर डीसीपी साउथ ने दिए सख्ती के आदेश
17 से 24 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में पहले से जारी आदेश ही लागू है। ऐसे में शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 11 व्यक्ति शामिल होने के ही जिला प्रशासन के आदेश हैं। बारात के लिए अनुमति नहीं होगी, केवल घर पर या कोर्ट में 11 लोगों की उपस्थिति…
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