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ब्‍लू व्‍हेल गेम: स्‍कूलों को CBSE की ओर से इंटरनेट संबंधित गाइडलाइंस जारी

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PBK NEWS | नई दिल्ली। केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्‍नोलॉजी के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल के लिए 18 सूत्री दिशानिर्देश जारी किया है। साथ ही स्‍कूलों को भी इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेज के सुरक्षित उपयोग पर पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के लिए कहा गया है। ब्लू व्हेल गेम के खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने यह कदम उठाया है।

सीबीएसई के तमाम स्कूलों में आईपैड, लैपटॉप, टैबलेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के गैजेट का प्रयोग यदि शैक्षणिक कार्यों में आवश्यक हो तो उसे बिना मंजूरी और वेरिफिकेशन के न लाया जाए। निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ब्लू व्हेल गेम के कारण सामने आ रही छात्रों की मौत की घटनाओं के बाद यह सर्कुलर जारी हुआ है।

गौरतलब है कि सीबीएसई द्वारा 2009 में स्कूलों में मोबाइल लाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं इस वर्ष स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। सीबीएसई का कहना है कि छात्रों द्वारा इंटरनेट की सही और सुरक्षित उपयोगिता का ध्यान प्रबंधन द्वारा रखा जाए। छात्र इंटरनेट पर दुर्व्यवहार, साइबर बुलिंग, धोखाधड़ी का शिकार न हो, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

छात्र फर्जी मेल आईडी न बनाए या शैक्षणिक उद्देश्य के इतर अन्य कार्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग न करें, इसके लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस का प्रयोग करने कहा गया है। स्कूलों की वेबसाइट पर वीडियो और डिजिटल सामग्रियों के प्रयोग से बचने कहा गया है।  बता दें कि देश के सभी 18,000 सीबीएसई स्‍कूलों को शुक्रवार को यह सर्कुलर जारी किया गया है।

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