PBK NEWS | पंचकूला। हनीप्रीत सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने देशद्रोह और हिंसा के मामले में मंगलवार को सीजेएम की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीपी मुकेश मल्होत्रा की अगुआई में एसआइटी द्वारा की गई जांच के बाद दाखिल लगभग 1200 पेजों के आरोप पत्र में पुलिस ने 67 चश्मदीद गवाह बनाए हैं। साथ ही आरोप पत्र में गुरमीत राम रहीम सिंह और उसके सुरक्षा कर्मियों का जिक्र किया गया है।
25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद पंचकूला में हिंसा और उसे भगाने की कोशिश के बाद 27 अगस्त को पुलिस की ओर से एक शिकायत पर डॉ. आदित्य और सुरेंद्र धीमान इंसां पर एफआइआर नंबर 345 दर्ज की गई थी। जिसमें जांच के दौरान अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे।
इनके खिलाफ आरोप पत्र पेश
हनीप्रीत, चमकौर सिंह, सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, दिलावर सिंह, प्रदीप गोयल, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, हनीप्रीत का पीए राकेश कुमार, खैराती लाल, गोविंद राम, एमएसजी के सीईओ सीपी अरोड़ा, गोपाल इंसां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
इन धाराओं में बनाया है आरोपी
पुलिस ने हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा-121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसमें डीएसपी, सरकारी अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मचारियों को गवाह बनाया गया है।
आरोप पत्र में डेरे में हुई बैठक का हवाला
आरोप पत्र में पुलिस ने बताया है कि 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा से पहले 17 अगस्त को डेरे में एक बैठक हुई थी, जिसमें डेरा प्रमुख को पंचकूला से भगाने के लिए साजिश रची गई थी। यह बैठक हनीप्रीत और डॉ. आदित्य की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें लगभग 40 से 50 लोग शामिल थे। इन लोगों ने साजिश के तहत पंचकूला में हिंसा के लिए उपद्रवियों को इकट्ठा किया और उनमें पैसा बांटकर दंगा करवाया। गाडिय़ों को आग लगवाई, जगह-जगह तोडफ़ोड़ करवाई।
पहले मीडिया और फिर अन्य गाडिय़ों को निशाना बनाया गया है। भीड़ ने पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पहले लाठीचार्ज, फिर फायरिंग की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश भी कोर्ट में चालान के साथ लगाए गए हैं।
ये सुबूत हैं पुलिस के पास
पुलिस ने आरोप पत्र मेें सबूत के तौर पर रिमांड के दौरान बरामद हनीप्रीत के मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य चीजों का हवाला दिया गया है।
चमकौर के घर से भिजवाए थे 25 लाख
चमकौर सिंह के घर से पुलिस की दबिश के दौरान दंगे के लिए डेरे से भिजवाए गए करीब 25 लाख रुपये बरामद किए गए थे। हनीप्रीत के पीए राकेश सहित अन्य आरोपियों द्वारा रिमांड के दौरान किए गए खुलासों को भी आरोप पत्र में लगाया गया है। पुलिस द्वारा कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन लिए गए हैं। साइबर सेल की टीम से इसका पूरा रिकॉर्ड बनवाया गया है। मीडिया के साथ-साथ सरकारी कैमरों, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है।
सप्लीमेंट्री चालान होगा पेश
इस मामले में अभी कुछ आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाना है। जिसमें प्रमुख तौर पर डॉ. आदित्य, पवन, मोहिंद्र इंसां और गोबी राम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसमें अभी डॉ. आदित्य, मोहिंद्र और गोबी राम को गिरफ्तार करना है। पवन इंसां रिमांड पर चल रहा है। जिससे पुलिस मोबाइल फोन, कुछ दस्तावेज एवं लगभग 87 हजार रुपये बरामद किए गए थे, इसलिए इनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा।
News Source: jagran.com
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