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भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए जल्द बने सख्त कानून : वशिष्ठ गोयल

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गुड़गांव 24 जुलाई (अजय) : देश में बढती भीड़ की हिंसा से सरकारी सम्पति तथा आम लोगों की सम्पति को नुकशान पहुंचाया जाता है जिस पर सख्त कानून बनाना चाहिए उक्त विचार नवजन चेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ कुमार गोयल ने बोलते हुए कही उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकारें हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगा। नोडल ऑफिसर को लोकल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। डीजीपी और होम सेक्रेटरी नोडल ऑफिसर के साथ नियमित मीटिंग करें। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत तुरंत केस दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर छह महीने के अंदर दोषियों को अधिकतम सजा दी जाए। इसके लिए पीड़ित पक्ष के वकील का खर्च सरकार वहन करे। राज्य सरकारें भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना बनाएं और चोट के मुताबिक मुआवजा राशि तय करें। सरकार भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ प्रचार-प्रसार करे।

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