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तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सविंधान के तहत मिले अधिकार : गजराज

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गुडगाँव, 18 जुलाई (अजय) : गजराज दायमा कहते है कि अगर तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ती है और तलाक लेना होता है। उसके बाद ही वह पूर्व पति से शादी कर सकती है। इस प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। जोकि मुस्लिम महिलाओं पर घोर अत्याचार है इसको बंद करना चाहिए

तीन तलाक के बाद अब देश में निकाह हलाला पर सख्त कानून बनाने की मांगों को लेकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग देश में उठने लगी है जिसको लेकर मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट की शरण में जाकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है जिस पर देश के लोगों ने प्रतिकिया व्यक्त करते हुए मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है और इस पर सख्त कानून बनाकर एक देश एक कानून लागू करने के लिए सरकार पर दबाव भी आना शुरू हो चूका है लोगों की मांग है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखे और निकाह हलाला पर संसद में कानून लाकर देश की मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएं

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