PBK NEWS | चंडीगढ़। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचइआरसी) ने दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के उद्यमियों को राहत देते हुए टाइम ऑफ यूज टैरिफ योजना लागू की है। इसके तहत अक्टूबर से मार्च माह में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ऑफ पीक समय में बिजली का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली के रेट में 15 फीसद की छूट दी जाएगी। यह राहत प्रति यूनिट की दर से होगी। वहीं पीक आवर्स में शाम साढ़े छह से रात दस बजे तक बिजली इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 19 फीसद अधिक दरों का भुगतान करना होगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता आरके जैन ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के अतिरिक्त बल्क सप्लाई कंज्यूमर, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और सिंचाई क्षेत्र की श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी यह योजना लागू है।
मुख्य अभियंता से फतेहाबाद की इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। एसोसिएशन के प्रधान नरेश सरदाना ने बिजली विभाग को दी जाने वाली सिक्योरिटी राशि पर बैंक के अनुसार ब्याज दर देने, बिजली बिलों में लोड पर फिक्स चार्ज हटाने, पड़ोसी राज्यों के अनुरूप प्रति यूनिट दर लागू करने तथा टीडीसीओ जैसी रियायतें देने की मांग रखी।
News Source: jagran.com
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