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ज्ञानवापी मामले में गुरुग्राम से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिन्दू सेना

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हिन्दू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ज्ञानवापी मामले में हिन्दू सेना ने खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। हिंदू सेना ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हिंदू सेना ने अर्जी दाखिल करते हुए ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। सुरजीत यादव ने बताया कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है।

 हिंदू सेना की तरफ से कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में 1991 का वरशिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी परिसर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत संरक्षित है। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हस्तक्षेप आवेदन का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इसे अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की अपील के साथ लिया जाए। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुरजीत यादव ने कहा कि हिन्दू सेना द्वारा दायर याचिका में उन्हें कोर्ट ने पक्षकार बना लिया है।

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