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अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गुरुग्राम में धारा 144 लागू

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को जारी किये आदेश

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बादशाहपुर, 17 जून (अजय) : गुरुग्राम में अग्निपथ योजना के विरोध को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम ज़िला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे ज़िला में धारा 144 लगा दी है। ज़िलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा कि शहर में चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

  केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम तक करीब 9 किलोमीटर लम्बा जाम भी लग गया था। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में इस योजना को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल भी प्रदर्शन कारियों के हक में खड़े दिख रहे है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया जबकि हरियाणा के पलवल में जबरदस्त हिंसा के चलते इंटरनेट कई बार बंद करना पड़ा।

अग्निपथ योजना की वापसी की मांग :

विपक्षी दलों के नेताओं ने इसका विरोध जताया हैं। नेताओं का कहना है कि हमें फौज किराए पर नहीं चाहिए। केवल 21 साल की उम्र में हम उन्हें पूर्व सैनिक कैसे बना सकते हैं वे कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, केवल सैनिक होते हैं, जनता जो सेवानिवृत्त होती है वह अपील करते है कि अग्निपथ योजना को वापस लें। देश के लड़के फौज़ में जाना चाहते हैं उनकी देशभक्ति का सम्मान करें जब तक वे देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, तब तक उन्हें काम करने दें।

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