गुड़गांव (अजय) : गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करके हरियाणा स्कूल ऐजुकेशन के नियम-134ए के तहत अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने वाले अभिभावकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त अमित खत्री ने आज मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि नियम-134ए का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों के बच्चों को निकटवर्ति प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस संबंध में राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जाता है जिसमें झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके कम आय के प्रमाण पत्र बनवाकर अपने बच्चे को इस नियम के अंतर्गत दाखिला किसी अभिभावक ने दिलवाया है, तो ऐसे मामलों में प्रशासन जांच करवाकर उक्त अभिभावकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल मे लाएगा।
जब उनसे पूछा गया कि आय प्रमाण पत्र बनाने में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, तो उपायुक्त ने जवाब दिया कि आवेदक के सैल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी आधार पर उसका आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनाकर दिया जाता है परंतु ऐसे किसी मामले में यदि अधिकारी ने गलत मंशा से तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए गलत आय प्रमाण पत्र बनाकर दिया पाया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। श्री खत्री ने कहा कि नियम 134ए के दुरूपयोग की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और गलत या झूठे आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने वाले अभिभावकों को दण्डित किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होगी।
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