चंडीगढ़। हरियाणा के चार मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सीपीएस में असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क, रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा, बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा और हिसार के विधायक डॉ. कमल गुप्ता शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन विधायकों की सीपीएस के पदों पर नियुक्ति को पांच जुलाई को गैर संवैधानिक करार देते हुए हटाने के आदेश जारी किए थे।
बता दें, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन की राय के बाद अब राज्य सरकार इन सीपीएस के हक में सुप्रीम कोर्ट जाती नजर नहीं आ रही है।
पंजाब एवं हरियाण हाई कोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार में करीब दो साल पहले नियुक्त हुए चार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गैर संवैधानिक करार देते हुए उन्हें हटाने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी की जनहित याचिका पर जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए सीपीएस की नियुक्तियों को अंसवैधानिक करार दिया था। इन चारों सीपीएस ने 23 जुलाई 2015 को शपथ ली थी।
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