PBK NEWS | भिवानी : हरियाणा शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति अब 58 की जगह 55 की उम्र में की जाएगी। बोर्ड निदेशक मंडल के फैसले के मुताबिक बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन, निर्देश, पदोन्नति, पुनर्नियुक्ति संबंधी नियम ही लागू होंगे। इस फैसले से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।
अभी तक बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58 साल बाद हो रही थी, लेकिन नए फैसले के तहत बोर्ड कर्मचारियों व अधिकारियों को 55 साल पूरे होने के बाद सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति हरियाणा सरकार से लेनी होगी। सेवा अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों व निर्देशों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।
बोर्ड कर्मचारी यूनियनों ने इस फैसले के खिलाफ बिगुल बजाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा बोर्ड में वर्तमान में करीब सात सौ से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं।
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‘फैसले का करेंगे विरोध’
” कर्मचारी विरोधी फैसला है। इस फैसले के खिलाफ बोर्ड में कर्मचारियों की बैठक बुलाई जाएगी और विरोध किया जाएगा।
– ऋषिराम शर्मा, कर्मचारी नेता।
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” हमने तो प्रदेश सरकार के नियम ही लागू किए हैं। बोर्ड भी सरकार का ही अंग है। इसलिए किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
– डॉ. जगबीर सिंह,चेयरमैन,हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड।
News Source: jagran.com
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