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हरियाणा के बीपीएल के कोविड इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी सरकार।

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गुरूग्राम, 21 मई। कोविड संक्रमित मरीजों को ईलाज की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल करते हुए निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज करा रहे प्रदेश के बीपीएल मरीजों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के दौरान की। सरकार के इस निर्णय से गुरुग्राम जिला के 34 हजार 911 बीपीएल परिवारो को लाभ मिलेगा।
इससे पूर्व, सरकार ने बीपीएल मरीजों को 35,000 तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो बीपीएल परिवार आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, केवल वे बीपीएल परिवार ही इस लाभ के लिए पात्र होंगे। गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर गर्ग के अनुसार जिला गुरूग्राम में 34911 बीपीएल परिवार हैं, उनका कोई सदस्य इस महामारी की चपेट में आ जाता है तो उस परिवार को इस योजना से ईलाज का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए उनका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि जो कोविड मरीज गरीबी रेखा से नीचे है व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैैं, राज्य सरकार ऐसे मरीजों का कोविड अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उपायुक्त डॉ गर्ग ने कहा कि निजी अस्पतालों में अब इलाज महंगा हो गया है और ऐसे में बीपीएल परिवार का कोई व्यक्ति यदि कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो वह निजी अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा पाता। बीपीएल के जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर हो रहे हैं , उन्हें पहले ही सरकार की तरफ से साल में ₹5 लाख तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। जो गरीब परिवार इस आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कोरोना का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा करके उन्हें नया तोहफा दिया है। राज्य सरकार की घोषणा से बीपीएल परिवारों की इलाज की दुविधा दूर होगी।
इससे पहले राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिदिन 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया था, जो कि 7 दिन के हिसाब से अधिकतम 35 हजार रुपए प्रति मरीज था। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से कम की जा रही थी।
डॉ गर्ग ने बताया कि बीपीएल परिवारों के अलावा भी राज्य सरकार ने अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य के भर्ती अन्य मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1 हजार रुपये व अधिकतम 7 हजार रुपये की राशि निर्धारित कर रखी है। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के जो कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे थे, उन्हें भी 5 हजार रुपए की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, लेकिन ऐसे कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इनकी पुष्टि में स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड से की जाएगी। यह सहायता राशि भी जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार की तरफ से कोविड संबंधी सहायता के लिए कोविड हेल्प लाइन नंबर 1950 और 85588-93911 भी संचालित किए जा रहे हैं।

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