PBK NEWS | चंडीगढ़। देशभर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई हैं। याची एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में कहा है कि इससे उपभोक्तओं पर दोहरे कर का भार पड़ेगा। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है।
याची का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के ढाबों में अब खाने पर सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर)और एसजीएसटी (स्टेट वस्तु एवं सेवा कर) एक साथ वसूला जा रहा हैं। इससे एक तरह से एक ही वस्तु पर दो-दो कर ग्र्राहक से वसूले जा रहे हैं।
यह गलत है और संविधान के अनुच्छेद- 14,15,16 और 21 सहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार ने इस बिल को पास कर इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। इसलिए इसपर रोक लगाने के लिए याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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