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हरेरा ने M3M पर अपंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए 3 करोड़ का लगाया जुर्माना

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गुरूग्राम, 13 अक्टूबर। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने एम3एम प्राइवेट लिमिटेड पर अंपजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी के अध्यक्ष डा. के के खंडेलवाल ने बताया कि एम3एम को बार-बार निर्देशों के बावजूद अपनी अपंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए अवहेलना में शामिल पाया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए अथोरिटी ने एम3एम पर उनके सैक्टर-89 स्थित प्रोजेक्ट ‘‘सिटी ओफ डरिमस’’ नामक परियोजना में बुटीक फ्लोर्स के विज्ञापन के लिए 2.5 करोड़ रूप्ये का जुर्माना और सैक्टर-61 स्थित एक अन्य परियोजना ‘‘स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर्स’’ के लिए 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सैक्टर-61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डैव्लपर्स और सुपोशा रियलकॉन प्राइवेट पर, जोकि स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भागीदार हैं, पर भी 50-50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। डा. खंडेलवाल ने बताया कि अथोरिटी के संज्ञान में आया है कि बहुत से प्रोमोटर व बिल्डर बगैर रजिस्ट्रेशन के बिना रियल एस्टेट परियोजना के विज्ञापन दे देते है। प्रमोटर अपनी अपंजीकृत परियोजनाओं का विज्ञापन सीधे या अपने चैनल पार्टनर/रियल एस्टेट एजेंटों के माध्यम से करवा रहे हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी कमर्शियल या आवासीय परियोजनाओं को लॉन्च करने से पहले पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है। यह देखा गया है कि प्रमोटर अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत नहीं करवा रहे हैं, बल्कि निवेशकों को निवेश के लिए लुभाने के लिए उन्हें बाजार में विज्ञापित करवा रहे हैं।
डॉ के के खंडेलवाल की अध्यक्षता में समीर कुमार और विजय कुमार गोयल, सदस्यों ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और प्रमोटरों के इस तरह के गैर-पेशेवर आचरण पर नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया और उनका विचार है कि ऐसे प्रमोटरों को कड़ी तरह दंडित किया जाना चाहिए। हरेरा, गुरुग्राम आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट प्रमोटरों और एजेंटों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और उन्हें ऐसी परियोजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने से बचाता है।

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