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हिन्दू सेना ने मुफ्त सौगात देने वाली पार्टियों पर मामला दर्ज करने की सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

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उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राजनीतिक दलों के खिलाफ कथित तौर पर मुफ्त सौगात देकर मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी व अन्य दलों द्वारा की गई मुफ्त पेशकश और वादों से व्यथित हैं।

 याचिका में कहा गया है किसी राजनीतिक दल द्वारा उसके नेता, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों द्वारा इस तरह के प्रस्ताव या वादे को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी में लिप्त व्यवहार घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को उस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। उक्त विषय में जानकारी देते हुए सुरजीत यादव ने बताया कि अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया की सूचिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों, उनके एजेंट, उम्मीदवारों और नेता द्वारा अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तौर तरीकों को खत्म करना चाहिए। याचिका में दलील दी गयी है कि निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय ही एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसमें इस आशय की घोषणा की जाए कि उम्मीदवारों के राजनीतिक दलों ने जनता के धन की कीमत पर, सत्ता में आने पर कोई मुफ्त सौगातें देने की पेशकश नहीं की है।

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