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तत्काल रिजर्वेशन हो या फिर टिकट कैंसलेशन : भारतीय रेलवे ने बताए नियम, जिनमें ‘नहीं हुआ है बदलाव’

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PBK NEWS | नई दिल्ली: तत्काल के तहत टिकट बुकिंग और रेलवे की टिकट कैंसलेशन को लेकर चल रही रिपोर्ट्स पर भारतीय रेलवे ने पहले ही अपनी बात रखकर मामला साफ कर दिया था. इसी के साथ रेलवे ने तत्काल रिजर्वेशन और कैंसलेशन के नियमों को एक बार फिर बताया. भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया कि 1 जुलाई 2017 से रेल टिकट संबंधी रिजर्वेशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि तत्काल बुकिंग और कैंसलेशन को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि पिछले दिनों ऐसी खबरें थीं कि 1 जुलाई से रिजर्वेशन नियमों में बदलाव लागू कर दिए जाएंगे. इसी के साथ रेलवे ने तत्काल रिजर्वेशन और कैंसलेशन के नियमों को एक बार फिर बताया.

सोशल मीडिया से लेकर अन्य कुछ वेबसाइट्स पर इस प्रकार की रिपोर्ट्स थीं कि तत्काल बुकिंग, कैंसलेशन से लेकर ट्रेन रिजर्वेशन संबंधी नियमों में 1 जुलाई 2017 से कुछ परिवर्तन किए गए हैं. रेलवे ने कहा है कि किसी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रेलवे ने 30 जून को जारी की गई स्टेटमेंट में कहा गया था- रेल यात्रियों को इन रिपोर्ट्स के चलते काफी दुविधा का सामना करना पड़ा है. वॉट्स ऐप ग्रुप्स से लेकर कई वेबसाइटें इस प्रकार की खबरें दे रही हैं जबकि यह गलत हैं और निराधार हैं.

इसी के साथ रेलवे ने तत्काल रिजर्वेशन और कैंसलेशन के नियमों को एक बार फिर बताया. जैसे कि, प्रति पीएनआर अधिक से अधिक चार पैसेंजर तत्काल ई-टिकट के तहत बुकिंग कर  सकते हैं. तत्काल के चार्जेस प्रति पैसेंजर लगने वाली टिकट से इतर होते हैं. साथ ही रेल की टिकटों में छूट के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है. साथ ही तत्काल के तहत टिकट में किसी प्रकार का कोई कंसेशन यानी छूट नहीं दी गई है.  नियमों के तहत, कन्फर्म तत्काल टिकट/डुप्लीकेट तत्काल टिकट को रद्द करने पर कोई किराया वापसी नहीं होगी.

तत्काल के तहत टिकट बुकिंग को लेकर लगने वाले चार्जेस सेकंड क्लास के लिए बेसिक फेयर का 10 फीसदी जबकि अन्य सभी क्लासेस के लिए बेसिक फेयर का 30 फीसदी रहेगा. इसके तहत न्यूनतम और अधिकतम की सीमा रेलवे की वेबसाइट पर दी गई है जिसे आप नीचे की इमेज में देख सकते हैं.

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