सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में सरकार के मामले में गुरुवार को आगे कार्यवाही की अनुमति प्रदान कर दी है. इस मामले में सरकार ने कथित अनुचित व्यापार तरीके अपनाने, झूठी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 640 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है.
दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने मैगी नूडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. एनसीडीआरसी में दायर अपनी याचिका में मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि नेस्ले ने यह दावा कर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया है कि उसका मैगी नूडल गुणकारी ‘‘टेस्ट भी हेल्दी भी’’ है.
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