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कार्ति चिदंबरम की अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की ओर से दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. गौरतलब है कि कार्ति ने अपनी अर्जी में आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की ओर से अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. कार्ति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस की पीठ ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रखा है. उन्होंने यह नहीं बताया कि आदेश किस तारीख को पारित किया जाएगा. गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को चेन्नई में CBI ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद राजनैतिक हलकों में हलचल मच गया था.

ध्यान हो कि जिस मनी लॉन्डरिंग के मामले में कार्ति को गिरफ्तार किया गया है, वह है क्या.वर्ष 2017 के मई महीने में प्रवर्तन निदेशालय, यानी एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कार्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2007 में जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे. तब 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का विदेशी निवेश हासिल करने की खातिर INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंज़ूरी देने में अनियमितता बरती गई थी.

इस मामले में कार्ती पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था.इसके अलावा INX मीडिया द्वारा किए गए कथित गैरकानूनी भुगतानों की जानकारी के आधार पर CBI ने भी कार्ति चिदम्बरम तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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