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पैन से आधार को लिंक कराना सबके लिए जरूरी नहीं, जानें किन्हें मिलेगी छूट

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PBK NEWS | नई दिल्ली । आयकर विभाग में आपकी नुमाइंगदी करने वाले पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार नंबर के साथ जोड़ना 1 जुलाई से अनिवार्य कर दिया दिया है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। सरकार ने देश के कुछ विशेष वर्ग को कुछ शर्तों के साथ ऐसा करने से छूट प्रदान की है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 139AA को वैध ठहराने की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 11 मई 2017 को जारी किए गए अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि जिन्हें आधार से अपने पैन को अनिवार्य रूप से जोड़ने से छूट दी गई है उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 139एए के दायरे से बाहर रखा गया है।

सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आयकर अधिनियम की धारा (सेक्शन) 139AA निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है…

  • आयकर कानून के अनुसार अनिवासी भारतीयों के रूप में वर्गीकृत लोग।
  • जो भारत के नागरिक न हों।
  • टैक्स इयर के दौरान अगर किसी की आयु 80 वर्ष या इससे ज्यादा हो।
  • असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर राज्यों के निवासी।

आयकर अधिनियम की नई धारा 139AA कहती है कि 1 जुलाई 2017 तक हर वो व्यक्ति जिसे पैन अलॉट किया गया है और वो जो आधार नंबर प्राप्त करने का पात्र है उसे कर अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर आप अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो वह इनवैलिड भी हो सकता है, हालांकि ऐसा करने की अंतिम तारीख की घोषणा अभी तक सरकारी की ओर से नहीं की गई है।

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