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NGT का आदेश बेअसर, दिल्ली सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

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PBK NEWS | नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दक्षिणी दिल्ली स्थित वन क्षेत्र को चिह्नित कर उसके चारों तरफ दीवार खड़ी करने के आदेश के पालन में हो रही देरी पर दिल्ली सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति जावेद रहीम की पीठ ने कहा कि सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर काम करने से बच रही है। पिछली तारीख पर बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि दक्षिणी दिल्ली स्थित वन क्षेत्र को अवैध कब्जे से बचाने के लिए उसे चिह्नित कर उसके चारों तरफ दीवार खड़ी की जाए, लेकिन सरकार काम करने में टालमटोल कर रही है।आदेश की अनुपालना नहीं होने पर एनजीटी को दिल्ली सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर विवश होना पड़ रहा है।

एनजीटी ने 26 जुलाई को अगली तारीख तक सरकार से सकारात्मक एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। अन्यथा देरी होने पर प्रत्येक दिन एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया था कि दीवार खड़ी करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वित्त विभाग ने यह कहते हुए प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया कि लगाई गई बोली बेहद अधिक है।

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