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फैक्ट्रियों में अब रात में काम कर सकेंगी महिलाएं, कड़े नियमों के साथ व्यवस्था लागू

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PBK NEWS | चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाएं अब रात में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। श्रम विभाग ने कड़े नियमों के साथ एक साल के लिए फैक्ट्री संचालकों को रात्रि पाली में महिलाओं की सेवाएं लेने की छूट दी है। इस दौरान महिला कर्मचारियों को घरों से लाने और सुरक्षित वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

श्रम विभाग ने शाम सात से सुबह छह बजे तक कारखानों में महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति दी है। पंजीकृत फैक्ट्री संचालकों को महिला कर्मचारियों की सेवाएं लेने से पहले विभाग से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। कार्य स्थल पर यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए नियमों के अनुसार सभी इंतजाम करने के साथ समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करनी होगी।

निर्देशों के मुताबिक किसी भी बैच में महिला श्रमिकों की संख्या दस से कम नहीं होनी चाहिए। रात्रि पारी में कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों की तादाद कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हो। माहवारी की अवधि में इन महिलाओं को एक अतिरिक्त अवकाश की सुविधा देनी होगी। 100 से अधिक महिला श्रमिकों की स्थिति में उनके लिए अलग वाहन रखा जाएगा ताकि चोट लगने अथवा उत्पीडन की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाइजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

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