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पोस्को एक्ट में बदलाव कर सरकार ने उठाया बड़ा और सख्त कदम

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PBK News : एन.जी.ओ. संचालिका बबिता यादव कहती है कि अध्यादेश के प्रावधानों के तहत अब 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से रेप के मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इस उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा 10 वर्ष कैद से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई है। वहीं, ऐसे मामलों में अधिकतम उम्रकैद होगी, यानी स्वाभाविक मौत तक कैद।  इसमें भी बदलाव कर बड़ा कदम उठाया गया है

लगातार बच्चियों से बढ़ रही रेप की घटनाओं तथा अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पोस्को एक्ट में संशोधन कर राष्टपति से मंजूरी के बाद अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान कर बच्चियों को इस घटना से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है कठुआ, इंदौर, सूरत में बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें सामने आने के बाद सरकार पर बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बन रहा था। जिसके बाद शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में 0-12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा-ए-मौत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिल दे दी गई । जिसको लेकर लोगों ने इसे देश की बेटियों न्याय दिलाने में बड़ा कदम बताया है

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