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निजता संबंधी फैसले का बीफ मामलों पर भी कुछ हद तक पड़ेगा असर: SC

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PBK NEWS | नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताए जाने के फैसले का कुछ हद तक असर महाराष्‍ट्र में बीफ रखने से संबंधित मामलों पर भी पड़ेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट के छह मई, 2016 के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।

इस फैसले में ऐसे मामलों में बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जिनमें पशुओं का वध राज्य से बाहर किया गया हो।

जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच को एक वकील ने सूचित किया कि नौ न्यायाधीशों की संविधान बेंच द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने का फैसला याचिका पर फैसला सुनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस पर बेंच ने कहा, हां, इस फैसले का कुछ हद तक असर इन मामलों पर भी पड़ेगा।

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ पेश करते हुए कहा कि अपनी पसंद के भोजन का सेवन करने का अधिकार अब निजता के अधिकार के तहत सुरक्षित है।

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