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निजी प्रोपर्टी, व्यापारिक गतविधियों को सील नही समाधन निकाले प्रशासन व् सरकार : वशिष्ठ गोयल

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PBK News, 23  अप्रैल (ब्यूरो) : गुड़गांव सोहना क्षेत्र में निजी प्रोपर्टी तथा व्यापारिक स्तर पर चलने वाले बेंकेट हॉल तथा व्यापरिक गतविधियों को जिला प्रशासन सील करने की बजाएं उनके के लिए समाधान निकाले ताकि लोगों को नुकशान भी न उठाना पड़े और लोग सरकारी नियमों को भी पूरा कर सके उक्त विषय में वशिष्ठ गोयल ने बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार व् प्रशासन को इस पर जल्द कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए

प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले दो बैंक्वेट हॉल के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए ओल्ड दिल्ली रोड स्थित अभिनंदन गार्डन तथा सेक्टर-23 स्थित माथुर फार्म हाउस को सील कर दिया। नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-2 समीर श्रीवास्तव ने बताया कि ओल्ड दिल्ली रोड स्थित अभिनंदन गार्डन पर नगर निगम का 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जबकि सेक्टर-23 स्थित माथुर फार्म हाउस को 56 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है। इन्हें नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने बारे कहा गया था, लेकिन अदायगी नहीं करने की सूरत में सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने की दी हिदायत
निगम आयुक्त यशपाल यादव के निर्देश पर नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित बैंक्वेट हॉल/मैरिज पैलेस संचालकों को नोटिस जारी कर उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की हिदायत दी गई थी। साथ ही बताया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले बैंक्वेट हॉल/मैरिज पैलेस को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त के अनुसार नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने की सूरत में ब्याज एवं पेनल्टी लगाने के साथ-साथ प्रॉपर्टीज को सील किया जा सकता है।

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