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RTE के तहत शिक्षा का अधिकार, लेकिन निजी स्कूलों फीस बढ़ोतरी पर कोई संज्ञान नही : वशिष्ठ

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गुड़गांव, 9 जुलाई (अजय) :  शिक्षा विभाग आर.टी.ई. कानून के तहत सभी को निशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है लेकिन वही निजी स्कूलों की बढती फ़ीस वृद्धि को लेकर कोई संज्ञान नही लिया जा रहा है गुड़गांव सोहना तथा मेवात को शिक्षा हब बनाने का दावा करने वाली प्रदेश सरकार को स्कूलों में फ़ीस बढ़ोतरी सम्बंधी शिकायतों पर जल्द संज्ञान लेनी की निति बनानी चाहिए उक्त विषय में नव जन चेतना मंच से वशिष्ठ गोयल ने बोलते हुए कही उन्होंने कहा कि सेकंडरी शिक्षा विभाग ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003, संशोधित 2014 के नियम 158-ए के अंतर्गत निजी स्कूलों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करनी की जरूरत है । विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नियम 158-ए के तहत निर्धारित डेट से पहले यदि कोई स्कूल सभी दस्तावेजों सहित फार्म-6 जमा नहीं कराता है तो उसे फीस बढ़ोतरी करने की अनुमति नहीं होगी। फॉर्म-6 में बताई गई फीस से स्कूल अधिक फीस नहीं ले सकता। मंडलायुक्त किसी भी स्तर पर स्कूल की फीस से संबंधित किसी जांच की लंबित अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की सामान्य प्रगति में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। फीस और फंड रेगुलेटरी समिति स्कूल के खातों की जांच करेगी कि स्कूल द्वारा कोई एडवांस शुल्क किसी छात्र से तो नहीं लिया जा रहा। गौरतलब है कि कई स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। इसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं।

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