PBK NEWS | पंचकूला। हरियाणा की विशेष एनआइए कोर्ट में मंगलवार को समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पाकिस्तान के गवाहों को पेश किया जाना था, लेकिन वह पेश नहीं हो पाए। हालांकि ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्त स्वामी असीमानन्द और अन्य तीनों अभियुक्त कोर्ट में पेश हुए। मामले में पाकिस्तानी नागरिकों ने कोर्ट में पेशी के लिए पाकिस्तानी दूतावास के जरिए 4 महीनों का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने मान लिया है।
समझौता ब्लास्ट मामले में एनआइए कोर्ट ने 13 पाक नागरिकों को समन किया था। इनमें से मुख्य गवाह रुखसाना व उसके पति के बयान सबसे अहम माने जा रहे हैं। रुखसाना व उसके पति ने ही ट्रेन में सूटकेस रखकर फरार होने वाले संदिग्ध का स्कैच तैयार करवाया था। इनमें से एक स्कैच पाकिस्तानी नागरिक अज़मत अली का था, जिसको छोड़े जाने को लेकर हाल ही में तत्कालीन जांच अधिकारी गुरदीप का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था।
अज़मत अली को अमृतसर पुलिस ने बाघा बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से भागते हुए गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस को सौंपा था।। इसके बाद हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारियों के कहने पर उसे छोड़ दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब 11, 18 व 25 अगस्त को होगी, जबकि पाक नागरिकों की गवाहियां अब 27, 28 और 29 नवंबर को होगी।
Comments are closed.