[post-views]

सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ी राहत, IIT – JEE काउंसलिंग पर लगी रोक हटाई

60

PBK NEWS | नई दिल्ली । आईआईटी की परीक्षा में सभी को बोनस नंबर दिए जाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आईआईटी काउंसिलिंग पर से रोक हटा दी है। इससे दाखिला पा चुके 33 हजार छात्रों का भविष्य पर सवालिया निशान लग गया था।

आईआईटी-जेईई के प्रश्न-पत्र पूछे गए गलत सवालों के बदले सभी परीक्षार्थियों को 18 बोनस अंक दे दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अंक उन्हें ही मिलने चाहिए जिन्होंने सवाल हल करने की कोशिश की। सबको बोनस अंक देना मेहनती छात्रों के साथ नाइंसाफी है। पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर के फिर से लिस्ट बनाई जानी चाहिए।

आइआइटी जेई एडवांस की मेरिट में स्थान पाकर प्रवेश की बाट जोह रहे हजारों छात्रों का प्रवेश फिलहाल लटक गया है। सुप्रीमकोर्ट ने 7 जुलाई को आइआइटी की काउंसलिंग और एडमीशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों को आदेश दिया है कि वे आइआइटी जेई एडवांस की परीक्षा के संबंध में किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

सभी उच्च न्यायालयों को इस बारे में लंबित याचिकाओं का ब्योरा सूचित करने का आदेश देते हुए सुप्रीमकोर्ट ने मामले को 10 जुलाई यानी सोमवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने ये आदेश आइआइटी जेई एडवांस 2017 की परीक्षा में दो गलत प्रश्नों के सभी परीक्षार्थियों को 7 बोनस अंक दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के वकील और आइआइटी की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगले आदेश तक आइआइटी में प्रवेश के लिए आइआइटी जेई एडवांस 2017 परीक्षा के आधार पर न तो कोई काउंसलिंग होगी और न ही एडमीशन होगा।

Comments are closed.