गुड़गांव, 7 जुलाई (राठौर) : जगदीश अम्बावता कहते है कि सरकार के अनुसार जीएसटी में 81 प्रतिशत चीजें 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी | काउंसिल ने चार तरह के कर निर्धारित किये है ये 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत | हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है |
गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के अंतर्गत 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 से ज्यादा सेवाओं पर लगने वाले टैक्स की दर अब तय हो चुकी है। टैक्स की दरों में बदलाव का देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आपकी जेब तक असर पड़ना तय है।
जीएसटी पर अपनी इस विशेष कवरेज में हम लोगों तथा एक्सपर्ट की मदद से आपको इस नए टैक्स कानून की बारीकियों को समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जीएसटी से जुड़े सवालों पर लोगों ने अपनी प्रतिकिया व्यक्त की है
युवा भाजपा नेता रामगढ़ निवासी कुलदीप तंवर कहते है कि देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का लागू होना टैक्स सुधार की दिशा में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कदम होगा | विभिन्न टेक्सों में सुधार को लेकर एक टेक्स प्रणाली से लोगों को बड़े लाभ मिलेगें इससे उपभोक्ता तथा व्यापारी को लाभ मिलेगा
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