[post-views]

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत कचरा अलग-अलग करना जरूरी : निगमायुक्त

42

गुरूग्राम, 15 जून (अजय) : नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय सिंह ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार सभी नागरिकों को अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करना अनिवार्य है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे कचरा उठाने वाली गाड़ी में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके ही डालें।
उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घरों में हरे और नीले रंग के डस्टबिन रखें। हरे डस्टबिन में सब्जी-फल आदि के छिल्के अर्थात रसोईघर से निकलने वाला गलनशील कचरा डालें। इसके अलावा नीले रंग के डस्टबिन में गत्ते, कागज सहित अन्य सूखा रिसायकिल हो सकने वाला कचरा डालकर रखें। जब कचरा उठाने वाली गाड़ी आए, तो दोनों डस्टबिन अलग-अलग ही कर्मचारी सौंपें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है तथा पार्टिशंड व्हीकल लगाए गए हैं।
निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करना हम सभी की जिम्मेदारी है। नगर निगम गुरूग्राम आने वाले 10 दिनों के बाद ऐसे घरों से कचरा उठाना भी बंद कर सकता है, जो कचरा अलग-अलग करके नहीं देंगे। सभी से अपील है कि वे शहर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने में अपना योगदान दें तथा अपने कचरे को अलग-अलग करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग स्थानीय स्तर पर ही कचरा अलग-अलग करके देंगे, तो उसका प्रबंधन करना आसान होगा और हमारा शहर स्वच्छ बनेगा।

Comments are closed.