PBK NEWS | चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में हर साल-छह महीने बाद होने वाले चालक-परिचालकों के तबादलों की परंपरा अब खत्म होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने दो साल से पहले स्थानांतरित हुए सभी कर्मचारियों के तबादला आदेश रद कर दिए हैं। सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को 13 नवंबर तक आदेश पर अमल करने की रिपोर्ट मांगी गई है।
उल्लेखनीय है कि गत मई में परिवहन निदेशक ने सैकड़ों चालक-परिचालकों के तबादले कर दिए थे। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिनका स्थानांतरण हुए एक साल भी नहीं हुआ था। इस पर खूब हंगामा हुआ। कर्मचारियों ने राज्य सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी कि विभाग में कितने कर्मचारियों के तबादले हुए हैं और किन नियमों के तहत ऐसा किया जा रहा है। जवाब में सिर्फ कार्यशाला के कर्मचारियों का ब्योरा दिया गया और विभाग चालक-परिचालकों पर चुप्पी साध गया।
इसके बाद कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में सवाल उठाया गया कि जब विभाग ने कोई नीति ही नहीं बनाई है तो इतनी बड़ी संख्या में चालक-परिचालक के तबादले क्यों हो रहे हैं। याचिका मेें आरोप लगाया गया कि जिन कर्मचारियों की सिफारिश है, वे तो मनचाही जगह पा लेते है, जबकि बाकी कर्मचारी परेशान होते हैं। हर पांच-छह महीने में स्थानांतरण से कर्मचारियों का पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने परिवहन महानिदेशक को तलब कर लिया था।
जारी आदेश में परिवहन निदेशक ने दो साल की सेवा से पहले तबादलों पर रोक लगाते हुए इससे कम समय वाले सभी कर्मचारियों के तबादला आदेशों को रद कर दिया। जो कर्मचारी दो साल की सेवा के बाद स्थानांतरित किए गए हैं, उनकी जगह तैनात लंबी अवधि के कर्मचारियों को भी कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।
News Source:- www.jagran.com
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