गुड़गांव, 23 अगस्त (अजय) : मंत्री राव नरबीर के सहायक लक्ष्मीनरायण ने बोलते हुए कहा कि कोर्ट ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। जजों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार में तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फेसले का स्वागत है।
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