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IAS की बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला ने हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

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PBK NEWS | चंडीगढ़। आइएएस की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका पर 29 नंवबर को सुनवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले जिला अदालत में विकास बराला की चार बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वही, दूसरे आरोपी आशीष ने अपनी जमानत याचिका नहीं लगाई है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दाखिल कर विकास के वकील ने हवाला दिया था कि आरोपी 100 दिन से जेल में हैं। उनकी जमानत अर्जी को बार-बार नामंजूर किया जा रहा है। वहीं, पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने जमानत नहीं देने का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि आरोपी को जमानत मिली, तो वह केस को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद याचिका रिजेक्ट कर दी गई थी।

कब-कब हुई याचिका खारिज

-25 अगस्त : विकास बराला और आशीष ने पहली बार जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की।
-29 अगस्त : विकास बराला व आशीष की बेल अर्जी एसीजेएम कोर्ट ने खारिज की।
-7 सितंबर : विकास बराला ने एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
-13 सितंबर : एडीजे रजनीश कुमार शर्मा ने अपराध गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए जमानत याचिका खारिज की।
-16 अक्टूबर : विकास बराला ने चार्जशीट दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
-23 अक्टूबर : इलाका मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी।
-इसके बाद चौथी बार कोर्ट ने कहा कि तथ्यों का बदलाव नहीं हुआ है। याचिका का पूरा तथ्य पुराना ही है।

पुनर्विचार याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई

विकास बराला और आशीष की तरफ से तय आरोपों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। इस पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। वहीं, विकास बराला के वकील की तरफ से वारदात के बाद वर्णिका कुंडू और उनके आइएएस पिता की कॉल रिकॉर्डिंग लेने की याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर है। 5 अगस्त की रात को वर्णिका कुंडू का दोनों ने पीछा किया था। हाउसिंग बोर्ड चौक पर गाड़ी रुकवा ली गई थी। जिसके बाद दरवाजा खोल अपहरण करने की नाकाम कोशिश की थी। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया था।

News Source: jagran.com

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