पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए महिला मतदान कर्मियों को मिली मंजूरी, राज्य के चुनाव आयोग ने लिया फैसला
नई दिल्ली, 21जून। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, मतदान कर्मियों की कमी के कारण बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार पंचायत चुनावों में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले मतदान केंद्रों के लिए महिला कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी है.
बंगाल राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने एक नोटिस के हवाले से कहा, “मतदान कर्मियों की कमी और आवश्यकता के संदर्भ में आयोग ने मुझे आपको सूचित करने के लिए निर्देशित किया है कि आयोग ने सैद्धांतिक रूप से महिला कर्मियों द्वारा मतदान केंद्रों के लिए महिला मतदान कर्मियों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.”
इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का उल्लंघन है. बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि शपथ पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए याचिकाकर्ता (डब्ल्यूबी राज्य चुनाव आयोग) पर एक निर्देश पारित किया था और इस तरह का निर्देश उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण है.
बता दें पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव एक ही चरण में 8 जुलाई को होगा और इसकी मतगणना 11 जुलाई की जाएगी. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट में रूप में देखा जाएगा.
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